मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश | Yuva Swarojgar Yojana UP | Online Form | रजिस्ट्रेशन
Yuva Swarojgar Yojana UP | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश | Yuva Swarojgar Yojana Online Application | उप्र मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट पर. इस वेबसाइट के माध्यम से हम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से आपको सूचनाएं प्रदान करते है ताकि आप किसी भी योजना का लाभ पाने से वंचित न रहें. जैसा की आप सभी जानते हैं की भारत देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. बेरोजगारी दर को रोकने के लिए कई योजनाओं का शुभारम्भ की किया जा रहा है.
ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की है. इस योजना का नाम है Yuva Swarojgar Yojana Uttar Pradesh. इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है. इस लेख में हम जानेंगे इस योजना से जुडी महत्वपूर्ण बातें जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि.
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
दोस्तों बेरोजगारी की दर को रोकने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा Yuva Swarojgar Yojana लांच की गयी है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बहुत कम ब्याज दरों पर सहायतार्थ राशि प्रदान की जायेगी. प्रदेश के 18 से 40 वर्ष के हाई स्कूल उत्तीर्ण पास अभ्यर्थी इस योजना के पात्र होंगे. इस योजना के तहत उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.
प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है।
योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश के लिए पात्रता एवं शर्तें
आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जानेके सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2020 के लाभ
इस योजना के तहत युवा अपना स्वयं का रोजगार विकसित कर सकेंगे.
प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या कम होगी.
नए-नए उद्योगों का सृजन होगा.
लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2020 के तहत राज्य के पुरुष और महिलाओ को लाभ प्रदना किया जायेगा ।
युवाओं को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और अन्य सर्विस सेक्टर में काम के लिए 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
ऑफिसियल वेबसाइट ओपन होने के बाद निचे स्क्रोल कर अब आपको “आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा.
अगले पेज पर आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करना है.
अब आपके सामने एक नवीन पंजीकरण का फॉर्म खुल जाएगा. इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको User Name और Password मिल जाएंगे.
अब आपको User Name और Password डालकर लॉगिन होना है.
लॉगिन होने के बाद यदि आप अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो बदल सकते सकते है.
इसके बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य आवेदन फॉर्म खुल जाएगा. इस आवेदन फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परियोजना का विवरण, बैंक विवरण आदि जानकारी पूछी जायेगी.
इस प्रकार उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन कर आप आसानी से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है.
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
यदि आपने उत्तर प्रदेश युवा स्वरोज़गार के अंतर्गत आवेदन किया है, और आप अपने आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं तो निम्नलिखित तरीके को फॉलो करें.