उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य कारण यह था। की उत्तराखंड सरकार द्वारा चलायी जा रही एक आर्थिक सहायता योजना है। जिसमे सभी पात्र विधवा महिलाओ को हर महीने 1000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दिए जायेगे।
इस योजना का लाभ सिर्फ ऐसी विधवा महिलाओ को दिया जायेगा। जो बिलकुल असहाय होगी मतलब अगर कोई विधवा महिला अपने माता पिता के पास रह रही है। तो उसको इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा। महिलाओ को मिलने वाली ये राशि हर महीने उनके बैंक के खाते में भेज दी जाएगी।
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उत्तराखंड राज्य सरकार ने विधवाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना राज्य की पात्र विधवाओं को मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस लेख में, हम उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से देखते हैं।
उत्तराखंड राज्य की विधवाएँ पेंशन रु। का लाभ उठा सकती हैं। विधवा पेंशन योजना के अनुसार 1000 / -। यह विधवाओं के वित्तीय संकट को कम करता है और विशेष रूप से जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित हैं; इसलिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत कमजोर आर्थिक स्थिति से विधवाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
इस योजना से विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार विधवा महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना राज्य सरकार का एकमात्र मुख्य उद्देश्य है।
विधवा पेंशन योजना के तहत अब महिलाओं को किसी पर भी आत्म निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
आवेदन करने वाली महिला उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए ।
आवेदन करनी वाली महिला की उम्र 18 बर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए ।
आवेदन करने वाली महिला अपने माता पिता के घर या फिर अपने किसी बेटे के साथ न रह रही हो सिर्फ ऐसी महिलाओ को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।
आवेदक महिलाकी बार्षिक आय 48000 रुपये से कम होनी चाहिए ।
आवेदक का आधार नंबर पेंशन डाटा के साथ लिंक होने चाहिए लिंक न होने की स्थिति में पात्र महिला को भी इस योजना का लाभ नही मिल पायेगा।
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन फार्म भरने के लिए आपको यहां क्लिक करना हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड का पोर्टल खुल जायेगा।
अब आपके सामने नई विन्डो ओपन हो जायेगी। जिसमें आपको सबसे उपर योजना का चयन करना है यानि विधवा को सलेक्ट करना हैं। अब आपको नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से भरना है। इस फार्म आपसे नाम, पिता/पति का नाम, पते का विवरण, मोबाइल नम्बर, ग्राम पंचायत, बैंक खाता नम्बर आदि आपसे पूछा जायेगा।
सभी कॉलमों को ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबसे नीचे कैप्चा कोड़ मिलेगा उसे उसके नीचे खाली वाले कॉलम डालना हैं और सुरक्षित करें पर क्लिक करना हैं। अब आपको आवेदन संख्या प्राप्त हो जायेगी।
इस तरह आप विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है। आवेदन करते समय जो आवेदन संख्या प्राप्त होगी उसे सभाल कर रख लें। इस संख्या से आप अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते है।
विधवा महिला पेंशन योजना अप्लाई ऑनलाइन | क्लिक |
विधवा पेंशन योजना डाउनलोड फार्म | क्लिक |
आवेदन स्थिति जाने | क्लिक |
उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग पोर्टल | क्लिक |
Toll Free Number | 18001804094 |
जी हाँ, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट है जिसका लिंक socialwelfare.uk.gov.in/ है।
यह योजना उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन , दोनों तरीके से उत्तराखंड ओल्ड ऐज पेंशन का अप्लाई हो सकता है।
उत्तराखंड सरकार के विधवा पेंशन योजना में 1000 रूपये मिलते हैं।