UP Vidhva Pension Yojna | UP Widow Pension Yojna | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म | विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | निराश्रित महिला पेंशन
UP Vidhva Pension Yojana List: दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विधवा एवं निराश्रित महिलओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए “निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना” की शुरुआत की है. इस योजना के तहत महिला लाभार्थी को कुछ सहायता राशि दी जायेगी. इसके लिए महिला लाभार्थी का बैंक में खाता होना आवश्यक है. इस लेख में हम उत्तरप्रदेश महिला विधवा पेंशन योजना से जुडी समस्त जानकारी साझा करने जा रहे हैं, इसलिए इस लेख पर अंत तक बने रहें.
यूपी विधवा पेंशन योजना सूची: राज्य की जरूरतमंद लोगों की बेहतरी के लिए उत्त्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। विधवा पेंशन योजना उन योजनाओं में से एक है. यूपी विधवा योजना राज्यों की विधवा महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई है। यूपी विधवा पेंशन के तहत, पंजीकृत विधवाओं को उनके बैंक खाते में प्रति माह पेंशन के रूप में कुछ राशि मिलती है।
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यह योजना उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से एक अच्छा प्रोत्साहन है। यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु की निराश्रित और विधवाओं की मदद के लिए है। इस योजना का लाभ केवल उन पात्र आवेदकों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं की मदद के लिए प्रतिमाह 300 rupay की राशि दी जाती है.
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
शुरू किया गया | केंद्र सरकार |
उद्देश्य | विधवाओं को वित्तीय राशी उपलब्ध कराना |
उम्र | 18 से 60 वर्ष की विधवा |
राशी | रू 300/- प्रति महीने |
आर्टिकल श्रेणी | विधवा पेंशन लिस्ट और स्टेटस |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspy.up.gov.in/ |
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लाभार्थी (लाभार्थी) को 300 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा।
यहाँ हम आपको विधवा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किस प्रकार करना है इसकी प्रक्रिया से अवगत कराने जा रहे है.
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आधिकारिक साइट www.sspy-up.gov.in है।
आवश्यक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आईडी, बैंक पासबुक आदि हैं।
पेंशन में शामिल राशि 300 रुपये प्रति माह है।
सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगभग 2 महीने लगते हैं।