UP Kisan Gehun Kharid Yojana: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन यानि गेहूं की फसल की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. किसानों को उनकी फसलों को उचित मूल्य मिले इसलिए सरकार खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से किसानों की फसलें खरीद लेती है. उत्तर प्रदेश के जो किसान अपनी फसल राज्य सरकार को बेचना चाहते है, उन्हें रबी सीजन की गेहूं खरीद हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।
इसके लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल लॉच किया है. किसान को अपनी फसल को बेचने से पहले इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद किसान को टोकन जारी किया जाएगा. पंजीकरण किये बिना कोई भी किसान अपने गेहूं को सरकारी गोदाम पर नहीं बेच सकते है. इस लेख में हम आपको गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण कैसे करना है इसको विस्तारपूर्वक बताने जा रहे हैं.
उत्तरप्रदेश गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण
योजना का नाम | गेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन 2020 यूपी |
---|---|
मंत्रालय | खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग |
योजना शुरू की गई | यूपी सरकार द्वारा |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
किसान पंजीकरण लिंक | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी :-
- किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन करना अनिवार्य है ।
- कृपया ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनाएं भर लें।
- किसान पंजीकरण में फसल (गेहूँ) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है ।
- भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (गेहूँ) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है ।
- आधार कार्ड , बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें ।
- “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” भरने के पश्चात “स्टेप 2. पंजीकरण पपत्र” के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर लें ।
- ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें ।
- पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें । मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है ।
- आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है ।
- यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” के विकल्प से आवेदन लॉक कर दें ।
- आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा ।
- आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात “स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें । जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है , किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- इस वर्ष ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है , जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल न ० ही अंकित कराये एस ० एम ० एस ० द्वारा प्रेषित ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) को भरकर पंजीकरण प्रकिया को पूरा किया जा सकें ।
किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- 100 कुन्टल से अधिक विक्रय हेतु उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा । चकबन्दी के ग्रामों में बेचीं जाने वाली मात्रा का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायगा ।
- किसान अपने खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही -सही दर्ज कराये , खतौनी में उल्लेखित (बाये तरफ ) समस्त नामो में अपना नाम चुने जाने के विकल्प उन्हें ऑनलाइन ड्राप डाउन में उपल्ध रहेगा । नाम से भिन्नता की स्थिति में उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा ।
- किसान अपना आधार संख्या , आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंग सही-सही अंकित करें ।
- किसान अपना बैंक खाता सी ० बी ० एस ० खाता खुलवाये तथा बैंक खाता व आई ० एफ ० एस ० सी ० कोड भरने में विशेष सावधानी रखे ।
- पी ० एफ ० एम ० एस० के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके , इस के लिए किसानो से अपील है कि अपने एकल बैंक खाते का न ० ही पंजीकरण के समय दें ।
- जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2019 -20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है , उन्हे गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं है , संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कराना होगा ।
- गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी , फोटोयुक्त पहचान पत्र , बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति एंव आधार कार्ड साथ लाये ।
- गेहूं विक्रय के समय किसान अपने पंजीकरण प्रपत्र अवश्य लेकर आये । पंजीकरण प्रपत्र में यह देख ले कि उनके विक्रय की मात्रा 100 कुन्टल से अधिक होने पर , नाम का मिसमैच होने पर अथवा चकबंदी ग्राम होने पर उक्त जिलाधिकारी से सत्यापन हो गया ।
- साथ ही पंजीकरण में पी ० एफ ० एम ० एस० से बैंक खाता सत्यापित हो गया है ।
- गेहूं विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले ।
उत्तर प्रदेश जाति SC /ST/OBC ऑनलाइन आवेदन
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- किसान बैंक पासबुक फोटो की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- खसरा खतौनी/भूमि का विवरण
- कंप्यूटराइज्ड खतौनी खाता संख्या सहित
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गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण कैसे करें ?
प्रदेश के इच्छुक किसान जो गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण कराना चाहते है, वह हमारे द्वारा बताये गए निम्न स्टेप्स का पालन कर आसानी से आवेदन कर सकते है. दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें की किसान पंजीकरण के लिए 7 स्टेप्स है जिसकी जानकारी हम आपको निचे मुहैया कराने जा रहें है.
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्टेप नंबर 1
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- आधिकारिक वेबसाइट https://eproc.up.gov.in/
- आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको “गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण” के लिंक पर क्लिक करना है.
- अब किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी का पेज आ जायेगा इनको ध्यान से पढ़ें।
- अब स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप पर क्लिक करें और फॉर्म को डाउनलोड करें.
- पंजीकरण फॉर्म
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्टेप नंबर 2
- दुसरे स्टेप में आपको स्टेप 2 पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करना है.
- इसके बाद किसान पंजीकरण प्रपत्र ओपन हो जाएगा. इसमें आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर आगे बढे के विकल्प पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा. इसमें मांगी गयी सभी जानकारी सही सही भरें.
- सभी जानकारी सही सही भरने के बाद “पंजीकरण करें” के विकल्प पर क्लिक करें.
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्टेप नंबर 3
- पंजीकरण करने के बाद आपको स्टेप 3 पंजीकरण ड्राफ्ट पर क्लिक करना होगा.
- यहाँ आपको पंजीकरण फॉर्म में भरी हुई सारी जानकारी दिखाई देगी. यहाँ आप अपने आवेदन की सारी जानकारी चेक कर लें.
- सारी जानकारी सही होने के बाद आगे बढे के विकल्प पर क्लिक करें.
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्टेप नंबर 4
- अब आपको स्टेप 4 पंजीकरण संशोधन पर क्लिक करें.
- यहाँ आप अपने फॉर्म में संशोधन करना चाहते है तो, संशोधन कर कर सकते है.
- सभी आवश्यक संशोधन करने के बाद आगे बढे के विकल्प पर क्लिक करें.
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्टेप नंबर 5
- इसके बाद अब आप स्टेप 5. पंजीकरण लॉक के ऊपर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी जानकारी आ जायेगी.
- यहाँ आपको अपनी जानकारी वेरीफाई कर लॉक कर देना है.
- एक बार आवेदन पत्र लॉक होने के बाद आप आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे.
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्टेप नंबर 6
- आवेदन लॉक करने के बाद आपको स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आप यहाँ से आवेदित पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर लें.
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्टेप नंबर 7
- अंतिम चरण यानि स्टेप नंबर 7 लॉक के उपरान्त टोकन बनाएं पर क्लिक करें.
- अब आपको यहाँ पंजीकरण आईडी या रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है.
- उसके बाद कैप्चा कोड भरकर आगे बढे पर क्लिक करें.
- अब आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा. अब आप टोकन का प्रिंट आउट लें ले.
इस प्रकार ऊपर वर्णित स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण कर सकते है.
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