UP Kanya Vivah Anudan Yojana : गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार करती है मदद, करे आवेदन

यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना: यूपी विवाह अनुदान योजना (यूपी शादी अनुदान योजना) उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा शुरू किया गया। योजना के तहत उन सभी माता-पिता की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो अपने समुदाय में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इस तरह उनकी बेटी की शादी में भी मदद मिलेगी और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा! इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी जी ने वर्ष 2016 में शादी अनुदान योजना की शुरुआत की थी।

यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना

यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना

यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना

मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना (मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना) अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग (सामान्य) समुदाय से संबंधित गरीब परिवार! 51000/- कन्या के विवाह पर शगुन के रूप में। हम मदद करेंगे! यूपी शादी अनुदान योजना के माध्यम से प्राप्त राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया पोस्ट के अंत तक प्रतीक्षा करें।

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना आपके लिए बेटी की शादी के 90 दिनों के भीतर (उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना) आपको लाभ के लिए आवेदन करना होगा! फिर यह राशि आपको विवाह के शुभ अवसर पर शुभ मुहूर्त में दी जाएगी। आज तक राज्य में ऐसे बहुत से परिवार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उन्होंने अपने बच्चों को कोई शिक्षा भी नहीं बताई है। और उन्हें कम उम्र में मजदूरी दे दो! इसी को देखते हुए सरकार ने राज्य में इस योजना (शादी अनुदान योजना) की शुरुआत की है।

यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य

अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, राज्य के सामान्य वर्ग समाज के परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना (मुख्यमंत्री विवाह स्वीकृति योजना) वे 2022 तक अपनी बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये दान करेंगे। चूंकि राज्य में अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वे अपनी बेटी की शादी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता

  • यूपी विवाह अनुदान योजना (यूपी विवाह अनुदान योजना) लाभार्थी अवश्य लें लाभ ! उत्तर प्रदेश राज्य का स्थानीय और स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ तभी दिया जाता है जब लाभार्थी की आयु लकड़ी हो ! दूल्हे के लिए 18 साल, 21 साल।
  • उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत आवेदक की आय गरीबी रेखा के भीतर होनी चाहिए। यानी एक शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 56,460/- प्रति वर्ष और एक ग्रामीण क्षेत्र में होती है ! व्यक्तिगत आय 46080/- प्रति वर्ष होनी चाहिए !
  • यदि आपकी वार्षिक आय इससे अधिक है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
  • यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत एक परिवार में केवल दो बेटियों की शादी के लिए ही सहायता ली जा सकती है।

यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी का प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

सबसे पहले आपको यूपी शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करना होगा (यूपी शादी अनुदान योजना) का आधिकारिक वेबसाइट (shadianudan.upsdc.gov.in) जारी रहती है! वहां पर आपके सामने इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करना है! जैसे ही आप सामान्य वर्ग पर एससी/एसटी श्रेणी के आवेदन पर क्लिक करते हैं ! आपके सामने वेडिंग अनुदान योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां विस्तार से भरी जानी चाहिए। बेटी की शादी की तारीख, जिला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, तहसील, आवेदन का नाम, जाति आदि। इसके अलावा योजना (शादी अनुदान योजना) आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज ! अपलोड करने के बाद नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपको उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना मिल जाएगी (उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना) के तहत पंजीकृत माना जाएगा और आपको रु। 51000/- की सहायता प्रदान की जाएगी।

Leave a Comment

Aadhaar Card Status Check Online PM Kisan eKYC Kaise Kare Top 5 Mallika Sherawat Hot Bold scenes