यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत कक्षा 12वीं तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 21 वर्ष की आयु के अंत में कुल 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना
उत्तर प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए योगी सरकार ‘भाग्य लक्ष्मी योजना’ लेकर आई है। इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म में माता-पिता को आर्थिक सहायता दी जाती है और बेटी की पढ़ाई के दौरान सरकार की भी मदद की जाती है।
जानिए कैसे पाएं यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ-
- बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये की जमा राशि उपलब्ध है।
- बांड 21 साल में 2 लाख रुपये में परिपक्व होता है।
- बेटी के लालन-पालन के लिए मां को जन्म के समय अलग से 5100 रुपए मिलते हैं।
- जब लड़की छठी कक्षा में जाती है तो मदद के लिए 3000 रुपये दिए जाते हैं।
- कक्षा 8 में 5,000 की सहायता की जाती है।
- दशमांश में 7 हजार दिए जाते हैं।
- 12वीं में बेटी के खाते में 8000 रुपए जमा करा दिए जाएंगे।
- इस तरह सरकार बेटी की पढ़ाई के दौरान कुल 23 हजार रुपये की मदद करती है.
योजना के लिए कौन पात्र हैं-
- इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को ही मिलेगा।
- घरेलू आय प्रति वर्ष दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की शर्तें-
- 2006 के बाद पैदा हुई बेटियों को उत्तर प्रदेश का लाभ मिलता है।
- बेटी के जन्म के एक माह के भीतर आंगनबाडी केंद्र में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- सरकारी स्कूल में शिक्षा
- बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं हो सकती
- इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलता है
आवश्यक दस्तावेज
- आय विवरण
- जाति प्रमाण पत्र
- पते की पुष्टि
- पासपोर्ट फोटो फोटो
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- माता-पिता से आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई-मित्र केंद्र में जाना होगा। पंजीकरण से जुड़ी कोई लागत नहीं है। यूपी निवास प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय का प्रमाण, बैंक खाता होना आवश्यक है। इसके अलावा महिला कल्याण विभाग-बाल एवं महिला कल्याण उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (up.nic.in) पर जाकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत कक्षा 12वीं तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 21 वर्ष की आयु के अंत में कुल 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म पर उस परिवार को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये की जमानत मिलेगी। लड़की के 21 साल की होने पर उसके माता-पिता को दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस परिवार को योजना का लाभ
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ अलग-अलग किश्तों में दिया जाएगा। बेटी जब कक्षा छह में पहुंचती है तो उसके खाते में तीन हजार रुपए, आठवीं कक्षा में पांच हजार रुपए, दसवीं कक्षा में सात हजार रुपए और बारहवीं कक्षा में आठ हजार रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों के लिए उपलब्ध है।
कैसे पंजीकृत करें
भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए आपके पास यूपी निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लड़की के माता-पिता का आधार कार्ड, आय का प्रमाण, पते का प्रमाण, बैंक खाता आदि भी आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों में तथ्यों के सत्यापन के बाद ही यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है। आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। की पुष्टि करें। आवेदन पत्र निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या निकटतम महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
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