Social Security Pension योजना राजस्थान (Rajssp) राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब, निराश्रित, विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सामाजिक कल्याण योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार बुजुर्ग लोगों को पेंशन के रूप में कुछ राशि प्रदान करती है। इस पेंशन योजना को राजएसपी पेंशन के रूप में भी जाना जाता है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP)
राजस्थान राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी चलते जनकल्याण राजस्थान समाज सुरक्षा योजना (Rajp Pension) शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से, सभी गरीब, निराश्रित, विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें अपनी आजीविका के लिए, और आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर न होना पड़े।
Social Security Pension का मुख्य उद्देश्य
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके अस्तित्व के लिए आर्थिक रूप से उनका समर्थन करना है। ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जहां परिवार के सदस्यों द्वारा विकलांग, वृद्ध व्यक्तियों और विधवा महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है।
इसलिए इन सभी कारणों की वजह से, एक व्यक्ति के आत्म-सम्मान की भावना में गिरावट आती है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की गई है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2020 के लाभ
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, राज्य के बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, तलाकशुदा, बूढ़े और महिलाओं को निराश्रित लोगों को वित्तीय मदद के लिए हर महीने सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, राज्य के सभी वृद्ध असहाय, विकलांग, विधवा पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया जाएगा और साथ ही उन्हें पेंशन देकर लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2020 के माध्यम से दी गई धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के जरिये पहुंच जाएगी। इसलिए, आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- इस योजना लाभ केवल राजस्थान की महिलाएं और पुरुष ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्र सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ
केंद्र सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएं की पात्रता मापदंड:
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
आवेदनकर्ता की उम्र 60 साल से ऊपर की महिला या पुरुष होनी चाहिए और उसके पास गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना जरूरी है साथ है भारत का निवासी होना चाहिए।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan 2020
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
आवेदनकर्ता की उम्र विधवा महिलाएं 40 वर्ष से अधिक आयु की होनी चाहिए और उसके पास गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना जरूरी है साथ है भारत का निवासी होना चाहिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 80% विकलांग व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना जरूरी है साथ है भारत का निवासी होना चाहिए।
राजस्थान सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ
राजस्थान सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएं की पात्रता मापदंड:
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (SOAPS)
आवेदनकर्ता की आयु महिलाओ की 55 वर्ष से अधिक और पुरुषों की आयु 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी वार्षिक आय Rs.48000 से नीचे होनी चाहिए, साथी ही वह राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
राज्य विधवा पेंशन योजना (SWPS)
आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी वार्षिक आय Rs.48000 से नीचे होनी चाहिए, साथी ही वह राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
राज्य विकलांगता पेंशन योजना (एसडीपीएस)
आवेदनकर्ता की किसी भी उम्र के 40% विकलांग व्यक्ति पात्र होने चाहिए, और बौना हिजड़ा (3 फीट 6 इंच) ऊंचाई वाला व्यक्ति भी पात्र है। इसके अलावा उसकी वार्षिक आय Rs.60000 से नीचे होनी चाहिए, साथी ही वह राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
(RAJSSP) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2020 के महत्वपुर्ण दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)
- एड्रेस प्रूफ
- जन्म प्रमाण की तिथि
- बैंक खाता विवरण
- आय का प्रमाण
प्रति माह देय वित्तीय लाभ
आयु | पेंशन सहायता राशि |
18-54 वर्ष | रु 500 |
55-59 वर्ष | रु 750 |
60-74 वर्ष | रु 1000 |
75 वर्ष से अधिक | रु 1500 |
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। rajssp.raj.nic.in/
- आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर, आपको “एप्लीकेशन फॉर्म” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहां आपको पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद, अंत में, आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी की जांच करने के बाद, सबमिट पर क्लिक करें और इस तरह आपका आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा हो जाएगा।
- आप इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
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सत्यापन प्रक्रिया में कदम
RAJSSP योजना की सत्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण हैं:
चरण 1: पेंशनभोगियों को अपने संबंधित इलाके के “सब डिविजनल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस” तक पहुंचना होगा और एक आवेदन जमा करना होगा।
चरण 2: आवेदन सत्यापन प्राधिकरण “तहसीलदार या नायब तहसीलदार” आवेदन को सत्यापित करेगा और इसे मंजूरी प्राधिकरण के लिए अग्रेषित करेगा।
चरण 3: “एसडीओ या बीडीओ” में “स्वीकृति प्राधिकरण” सत्यापित आवेदन की जांच करेगा और संवितरण प्राधिकरण को मंजूरी के आदेश को आगे बढ़ाएगा।
चरण 4: संवितरण प्राधिकरण एक “ट्रेजरी या उप-ट्रेजरी कार्यालय” है जो अनुमोदन आदेश प्राप्त करता है और लाभार्थी को भुगतान शुरू करता है।
नोट: आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को “भुगतान की विधि” का उल्लेख करना होगा जिसके माध्यम से वह हर महीने पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं।
Helpline Number
- Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
- Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in
- For Pensioner Yearly Verification: [email protected]
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FAQs
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्या है?
सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को पेंशन देती है. वृद्धावस्था पेंशन योजना का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा मिलकर किया जाता है. इसमें लाभ पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जो रकम मिलती है उसमें कुछ हिस्सा केंद्र का और कुछ राज्य का होता है।
पेंशन का सत्यापन कैसे करें?
पेंशनर (पेंशन प्राप्त करने वाले लोग) द्वारा ईमित्र किओस्क पर जाकर अपना भौतिक सत्यापन पेंशन पोर्टल के माध्यम करवा सकते है। आपको अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाना है।
पेंशन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?
पेंशन योजना स्टेटस चेक करने के लिए https://rajssp.raj.nic.in/ इस लिंक पर जाये ऊपर लिखे “Report” सेक्शन पर क्लिक करे । जिसके बाद आपको “Pensioner Online Status” पर क्लिक करना होगा, जिसमें एप्लिकेशन नंबर भरकर केप्चा को सही तरह से भरना होगा जिसके बाद स्टेटस पर क्लिक करके पेंशनर अपना स्टेटस देख सकते हैं ।
राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के 58 वर्ष से अधिक पुरुष वृद्धजनों को 750 से लेकर 1000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी, और 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओ को 750 रुपए से लेकर 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी ।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा, जहां पर वृद्धावस्था पेंशन योजना का एक बॉक्स दिया होगा, उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें कुछ ऑप्शन दिये होंगे, उसमें से आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Rajssp के अंतर्गत लाभार्थी की पात्रता की जांच कैसे करें ?
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2020 के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता की जांच दो प्रकार से कर सकते है। पहली राजस्थान भामाशाह आईडी से और दूसरा Rajssp पोर्टल पर जाकर आप अपनी पात्रता की जांच कर सकते है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रमुख दस्तावेज क्या है?
आवेदन करने के लिए आपको पहचान प्रमाण, एड्रेस प्रूफम, जन्म प्रमाण की तिथि, बैंक खाता विवरण, आय का प्रमाण आदि दस्तावेज होने जरुरी है।