राजस्थान शुभ शक्ति योजना | शुभ शक्ति योजना राजस्थान | Rajasthan Shubh Shakti Yojana | शुभ शक्ति योजना ऑनलाइन आवेदन | शुभ शक्ति योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन| Rajasthan Subh Sakti Yojana 2020, shubh shakti yojana rajasthan form pdf
राजस्थान शुभ शक्ति योजना: राजस्थान सरकार द्वारा कन्याओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शुभ शक्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अविवाहित लड़कियो को और श्रमिक परिवार की पंजीकृत महिलाओ को आर्थिक सहायता दी जाती है। Rajasthan Shubh Shakti Yojana 2020 के जरिये महिला हिताधिकारी को 55,000 रु दिये जाते है। जिससे वे अपने हितो की रक्षा कर सकती है। और आगे उच्च शिक्षा , व्यवसाय और विवाह आदि के लिए राशि को इस्तेमाल कर सकते है।
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इस योजना मे सभी हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/ सहायता राशि दी जाती है। शुभ शक्ति योजना द्वारा मिली हुई राशि का उपयोग महिला आगे की शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग कर सकती है।
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इस योजना में ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्षेत्रीय श्रम विभाग या मण्डल सचिव, ऑफिसर के कार्यालय में जाना होगा. विभाग जाकर आपको शुभ शक्ति योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करा दें. आपके आवेदन पत्र का उचित सत्यापन होने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा.
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आधिकारिक कार्यालय का पता
राजस्थान श्रम भवन
शांति नगर, खातीपुरा रोड
हसनपुर, जयपुर राजस्थान पिन नंबर: 392996
हेल्पलाइन नंबर – 1800 1800 999
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जी हाँ, इसकी आधिकरिक वेबसाइट http://labour.rajasthan.gov.in/SchemeReport.aspx है।
शुभ शक्ति योजना में आवेदन राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी ही कर सकते है।
इस योजना के शुरू करने का राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि इससे श्रमिकों की बेटियों का आर्थिक विकास किया जाये, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो एवं वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके।
शुभ शक्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन आप आधिकारिक वेबसाइट की मदद से कर सकते है।
शुभ शक्ति योजना (Auspicious power plan) की शुरुआत 01 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री “ वसुंधरा राजे ” द्वारा किया गया था।
शुभ शक्ति योजना के तहत हिताधिकारी की पुत्री की आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
शुभ शक्ति योजना (Auspicious power plan) के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा 55000 तक की राशि दी जाती है।
शुभ शक्ति योजना में हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्रियों को सहायता राशि दी जाती है।