Pradhanmantri Kisan Tractor Yojana | प्रधानमंत्री ट्रेक्टर योजना ऑनलाइन आवेदन | किसान ट्रेक्टर योजना | प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म | PM Kisan Tractor Yojana
प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना: भारत देश एक कृषि प्रधान देश है. भारत की ज्यादातर जनसँख्या कृषि पर निर्भर करती है. केंद्र और राज्य सरकार किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कई लाभकारी योजनाओं का संचालन भी करती है. उचित जानकारी न होने के कारण किसान इन योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह जाते है. हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम आपको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं ताकि आपको एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं सके और आप सभी योजनाओं का लाभ ले सके.
Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2020 केंद्र सरकार की योजना है. इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया. इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा नया ट्रेक्टर खरीदने पर उन्हें श्रेणी के आधार पर 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी. देश के इच्छुक किसान जो खेती सम्बंधित कार्यों को करने के ट्रेक्टर खरीदना चाहते हैं वह प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना के तहत 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर नया ट्रेक्टर खरीद सकते है. इस लेख में हम इस योजना से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, पात्रता आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताने जा रहें हैं इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
Table of Contents
इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को होगा. जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना में आवेदन करना होगा. इस योजना में किसान परिवार का एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है. नया ट्रेक्टर खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी का पैसा लाभार्थी किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जायेगी. इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है, और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए. इस योजना के तहत किसानों को खेती सम्बंधित कार्यों को करने में सुविधा होगी.
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | देश के किसान भाई |
उद्देश्य | किसानो को सब्सिडी प्रदान करना |
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चार किस्तों में दिए जाएंगे 5700 करोड़ रूपए
पात्रता
कागजात
बिहार कृषि इनपुट योजना 2020- आवेदन और पात्रता की जानकारी हिंदी में जाने
जो इच्छुक किसान प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें इस योजना में आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए प्रार्थी को जन सेवा केंद्र, या अपने नज़दीकी कृषि विभाग जाना होगा. वहां जाकर आपको PM Kisan Tractor Yojana के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा. आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी सूचनाओं को भरकर, आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन फॉर्म को जमा करा दें. आपके आवेदन फॉर्म को सक्षम अधिकारीयों द्वारा सत्यापित करने के बाद आपको नया ट्रेक्टर, सब्सिडी पर खरीदने के लिए स्वीकृति मिल जायेगी. कुछ राज्य में लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है जिसकी पूरी लिस्ट हमने नीचे दी हुई है |
राज्यों के नाम | आवेदन करने की Link (Online Portal) |
अंडमान – निकोबार | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
आंध्र प्रदेश | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
अरुणाचल प्रदेश | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
असम | Offline आवेदन – Form के लिए Link |
बिहार | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
चंडीगड़ | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
छत्तीसगढ़ | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
दादरा – नगर हवेली | offline आवेदन |
दमन – दीउ | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
दिल्ली | offline आवेदन |
गोवा | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
गुजरात | ऑफलाइन आवेदन |
हरयाणा | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
हिमाचल प्रदेश | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
जम्मू & कश्मीर | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
झारखंड | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
कर्नाटक | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
केरला | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
मध्य प्रदेश | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
महाराष्ट्र | ऑनलाइन आवेदन लिंक |
मणिपुर | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
मेघालय | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
मिज़ोरम | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
नागालैंड | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
उड़ीसा | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
पांडेचरी | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
पंजाब | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
राजस्थान | E-Mitra का संपर्क करे |
सिक्किम | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
तमिलनाडू | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
तेलंगाना | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
त्रिपुरा | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
उत्तरांचल | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
उत्तर प्रदेश | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
पश्चिम बंगाल | ऑफलाइन आवेदन (CSC Centre ) |
इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा ट्रेक्टर खरीदने पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है.
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार आपको ट्रैक्टर की राशि के 50% तक की राशि सब्सिडी के रूप में देगी।
इस योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को निनलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें.
आधार कार्ड
पहचान पत्र
जमीन के दस्तावेज
जमीन किसान के नाम पर होनी चाहिए
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर