प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana Application Form | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आवेदन फॉर्म | PM Vaya Vandana Yojana | PMVVY
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: वरिश्ठ पेंशन बीमा योजना 2003 (VPBY-2003), वरिष्ष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014 (VPBY-2014) की सफलता और लोकप्रियता के आधार पर, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उनकी ब्याज आय में गिरावट के कारण अनिश्चित बाजार की स्थिति, साथ ही बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 8% की अनुमानित पेंशन का सरलीकृत योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कहा जाता है।
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत निवेश की अधिकतम सीमा 750000 रूपए थी जिसे बाद में बढाकर 15 लाख रूपए कर दिया तथा साथ ही Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) के तहत निवेश करने की समय सीमा 31 मार्च 2020 थी जिसे बढाकर 31 मार्च 2023 कर दी गयी है.
इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक के सीनियर सिटीजन मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्षो तक 8 प्रतिशत ब्याज देय होगा और यदि वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो 8.3 प्रतिशत ब्याज देय होगा. इस लेख में हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं, इसलिए लेख को ध्यानपूर्वर्क पढ़ें।
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र के बाद इस योजना लाभ ले सकता है. इस योजना में अधिकतम 15 लाख रूपए तक का निवेश किया जा सकता है. इस निवेश पर प्राप्त ब्याज को लाभार्थी मासिक, त्रेमासिक, अर्धवार्षिक, और वार्षिक रूप में पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकता है. इस योजना की सीमा प्रति परिवार से बदलकर प्रति नागरिक कर दिया गया है. यानी एक परिवार के पति और पत्नी दोनों इस योजना में अधिकतम 15-15 लाख रूपए निवेश कर सकते है.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रार्थी द्वारा निवेश किये रकम पर 8 प्रतिशत ब्याज देय होती है, इस योजना के तहत प्रार्थी को उसके निवेश के आधार पर 1000 रूपए से लेकर 10000 रूपए मासिक पेंशन मिलती है. निवेश की गयी रकम के आधार पर जो ब्याज बनती है उसे पेंशन राशि के रूप में दिया जाता है.
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पेंशन लेने के विकल्प
लाभार्थी अपनी इच्छानुसार प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पेंशन लेने का विकल्प चुन सकता है. प्रार्थी निम्न प्रकार पेंशन लेने के विकल्प को चुन सकता है.
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में जाना होगा. वहां से आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरकर उसके साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर फॉर्म को LIC ऑफिस में जमा कराना होगा। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को सत्यापित कर आपकी पालिसी शुरू हो जायेगी. आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पालिसी खरीदने के समय-सीमा 31 मार्च 2020 से बढाकर 31 मार्च 2023 कर दी है. इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए पालिसी खरीद सकते है.