पीएम किसान मानधन पंजीकरण पेंशन केवल छोटे और दुबले किसानों के लिए उपलब्ध है, जल्द ही पंजीकरण करें केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें पीएम किसान मन धन योजना भी शामिल है, जिसमें 60 साल बाद पेंशन भी शामिल है। इस योजना (पीएमकेएमवाई) में 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान भाग ले सकता है। 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक योगदान करने वालों के लिए वार्षिक मासिक पेंशन 3000 रुपये या 36000 रुपये है। इस रेंज के लिए सब्सक्रिप्शन 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक है। अब तक लगभग 2112941 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।
पीएम किसान मानधन पंजीकरण
कैसे लें योजना का लाभ
किसान पेंशन योजना (पीएम किसान मानधन योजना) के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का युवा स्नातक (किसान) 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के साथ भाग ले सकता है। इस योजना के तहत वे अपनी आयु के आधार पर न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के हकदार हैं। 55 से रु. 200 मासिक योगदान तक प्रदान किया जाना चाहिए। यदि आप 18 वर्ष की आयु तक पहुँच चुके हैं, तो मासिक योगदान रु. 55 या रु. 660 हो जाता है। दूसरी ओर, यदि अबर 40 वर्ष की आयु तक पहुँचता है, तो वह रु. 200 या रु. 2400 का दान करना चाहिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में भी सरकार किसान सहयोग के समान सहयोग करेगी। यानी अगर आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये देगी!
राज्य लाभ में अग्रणी है (पीएम किसान मानधन पंजीकरण,
11 जनवरी 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 2112941 किसान इस योजना (पीएम किसान मानधन योजना) से जुड़ चुके हैं। 424446 पंजीकरण वाले राज्यों में हरियाणा में सबसे अधिक पंजीकरण हुए हैं। बिहार में 310864, यूपी में 250939, झारखंड में 249372 और छत्तीसगढ़ में 2.3975.
अगर योजना बीच में छोड़ दी जाए
अगर कोई किसान योजना (पीएम किसान मानधन योजना) को बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसके पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा। योजना से बाहर निकलने तक जमा की गई राशि पर बैंक बचत खाते के बराबर ब्याज मिलता है। यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को राशि का 50 प्रतिशत प्राप्त होता है।
पीएम किसान मानधन पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें
पीएम किसान मानधन पंजीकरण ऑनलाइन पेंशन योजना (पीएम किसान मानधन योजना) का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। https://maandhan.in/ पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और खसरा-खाते की प्रति लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए दो फोटो और एक बैंक पासबुक भी जरूरी है। किसान को पंजीकरण के लिए कोई विशेष शुल्क नहीं देना होगा। किसान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड पंजीकरण के समय जनरेट होगा।
इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा
छोटे और सीमांत किसान किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफओ) के अंतर्गत आते हैं। चयन चयनित। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (पीएम किसान मानधन योजना) को चुना है।
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