MP Viklang Pension Yojana | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | MP Viklang Pension Yojana 2020 Application Form | विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश
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मध्य प्रदेश सरकार ने MP Viklang Pension Yojana 2020 या विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग व्यक्ति को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। एमपी विकलांग पेंशन योजना का लाभार्थी वह व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से विकलांग है। इस लेख में, हम मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी साझा करने जा रहें हैं इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से और पूरा पढ़ें।
योजना का नाम | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
इसके द्वारा लॉन्च की गयी | मध्य प्रदेश सरकार |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग लोगो को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
इस MP Viklang Pension Yojana से लाभान्वित होने के लिए लाभार्थी को शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए। सरकार राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, इसलिए लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाता आपके आधार कार्ड नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि विकलांग व्यक्ति के पास दोपहिया या चार पहिया वाहन है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए वे विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
इस योजना के कई लाभ हैं, और उनमें से कुछ हैं:
PM Awas Yojana Beneficiary List 2020 | एक देश-एक राशन कार्ड योजना |
CM मेधावी विद्यार्थी योजना ऑनलाइन आवेदन | MP E-Krishi Yantra yojana 2020 |
आपको आवेदन पत्र भरने से पहले विकलांग पेंशन योजना की पात्रता मानदंडों की जांच करने की आवश्यकता है
मध्यप्रदेश के दिव्यांग लाभार्थी जो मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें :-