Kanya Sumangla Yojana 2020 | कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश | Kanya Sumangla Yojana Apply Online | MKSY Scheme UP | कन्या सुमंगला योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म
कन्या सुमंगला योजना: दोस्तों जैसा की आप सभी जानते है की, भारत देश में कन्याओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है.
इस लेख में हम योजना से जुडी सभी आवश्यक बातों को विस्तारपूर्वक साझा करने जा रहे हैं जैसे आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता आदि. इसलिए सभी आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े.
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जैसा की आप सभी जानते हैं की भारत एक पुरुष प्रधान देश है. भारत देश में कई जगहों पर महिलाओं के लिए कुछ निति और नियम बनाये गए है. हालांकि भारत सरकार इन कुरीतियों का खंडन करने के लिए तथा समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर कई योजनाओं का संचालन भी किया जाता है.
कई जगह लड़कियों को कोख में मार दिया जाता है, बाल विवाह, भ्रूण हत्याएं आदि कुरीतियां आज भी हमारे समाज में प्रचलन में है. लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने ताकि लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और Kanya Sumangla Yojana के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है. इस योजना का संचालन महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है. कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कन्याओं को 15000 रूपए की सहायतार्थ राशि तीन किश्तों में दी जायेगी. यह राशि उनके जन्म से लेकर पढ़ाई तक दी जायेगी. इस योजना का लाभ परिवार की केवल दो बालिकाओं को ही मिलेगा. यदि दूसरे गर्भधारण में महिला दो बच्चों यानि जुड़वाँ बच्चे होते हैं तो इस योजना का लाभ तीनों बालिकाओं को मिलेगा.
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उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 15000 हजार रूपए की सहायतार्थ राशि तीन किश्तों में देने का प्रावधान रखा है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की जायेगी:-
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Kanya Sumangala Yojana एक मौद्रिक लाभ योजना है जो उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के उत्थान के उद्देश्य से घूमती है। इस योजना का मकसद प्रदेश की कन्याओं की आर्थिक सहायता करना है | यह सहायता बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए समय समय पर दी जायेगी। यह योजना एक ही परिवार की दो लड़कियों के लाभ के लिए अभिभावकों को मौद्रिक मदद का प्रस्ताव करती है।
जी हाँ, कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट है जिसका लिंक https://mksy.up.gov.in है।
MKSY योजना 1 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी।
राशन कार्ड (बालिका का नाम शामिल होना चाहिए)
आधार कार्ड (माता-पिता या अभिभावक का अगर उपलब्ध हो तो बालिका का)
पैन कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पास या फिर बैंक पासबुक
परिवार की वार्षिक आय से संबंधित स्वराज्य प्रमाण पत्र
बालिका के हाल ही की तस्वीरें (नई क्लिक की गई फोटो)
बैंक पासबुक
यदि बालिका गोद ली हुई हो तो गोद लेने के प्रमाण पत्र
आप official पोर्टल (https://mksy.up.gov.in) से ऑनलाइन MKSY के लिए आवेदन कर सकते हैं और यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा न हो और परिवार में कम से कम एक कन्या हो |
आधिकारिक MKSY पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर, न्यू फीचर्स / रिपोर्ट शीर्षक के तहत दिए गए “ऑल डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन लिस्ट” विकल्प पर क्लिक करें।, अब, ड्रॉपडाउन विकल्पों में से वित्तीय वर्ष, तिमाही, विभाजन का चयन करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ‘ की शुरुआत की ।