विधवा पेंशन योजना | विधवा पेंशन योजना दिल्ली | विधवा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन | Widow Pension Scheme Online Registration | विधवा पेंशन योजना Apply Online
दिल्ली विधवा पेंशन योजना: गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर, परित्यक्ता, और तलाकशुदा महिलाओं के लिए, विधवा पेंशन योजना शुरू की है. आज के इस लेख में हम विधवा पेंशन योजना से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे आवेदन की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया, आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस लेख पर अंत तक बने रहे.
Table of Contents
दिल्ली विधवा पेंशन योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करेगी तथा उन्हें मासिक रूप में पेंशन देगी. दिल्ली सरकार उन सभी महिलाओं को प्रोत्साहन देगी, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. दिल्ली पेंशन योजना के लाभार्थियों को रु 2500 (दो हजार पांच सौ) प्रति व्यक्ति तिमाही आधार पर सीधे आरबीआई या पीएफएमएस के ईसीएस के माध्यम से बैंक खाते में जमा किये जाते है.
18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, अलग, परित्यक्ता, निर्जन या निराश्रित महिलाओं को आजीवन सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिनके पास निर्वाह का कोई पर्याप्त साधन नहीं है और वे गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं।
यदि आप दिल्ली पेंशन योजना की समस्त पात्रताओं को पूरा करते हैं तो आप दिल्ली पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में किया जा सकता है.
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको, नागरिक सेवा केंद्र (CSC) पर जाएँ. वह जाकर आपको विधवा पेंशन योजना का फॉर्म लेना होगा. फॉर्म में पूछी गयी सभी समस्त जानकारी भरकर, सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन फॉर्म को जमा करा दें. आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन करने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी.
यदि आप सीएससी का दौरा नहीं करना चाहते हैं तो आप योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन चरणों का पालन कर सकते हैं: –
किसी भी प्रश्न के लिए, आप हेल्पलाइन नंबर 011-23384573 या 011-23387715 पर संपर्क कर सकते हैं।