दिल्ली विधवा पेंशन योजना 2020: आवेदन पत्र और पात्रता

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दिल्ली विधवा पेंशन योजना: गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर, परित्यक्ता, और तलाकशुदा महिलाओं के लिए, विधवा पेंशन योजना शुरू की है. आज के इस लेख में हम विधवा पेंशन योजना से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे आवेदन की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया, आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस लेख पर अंत तक बने रहे.

दिल्ली विधवा पेंशन योजना 2020

दिल्ली विधवा पेंशन योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करेगी तथा उन्हें मासिक रूप में पेंशन देगी. दिल्ली सरकार उन सभी महिलाओं को प्रोत्साहन देगी, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. दिल्ली पेंशन योजना के लाभार्थियों को रु 2500 (दो हजार पांच सौ) प्रति व्यक्ति तिमाही आधार पर सीधे आरबीआई या पीएफएमएस के ईसीएस के माध्यम से बैंक खाते में जमा किये जाते है.

दिल्ली विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, अलग, परित्यक्ता, निर्जन या निराश्रित महिलाओं को आजीवन सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिनके पास निर्वाह का कोई पर्याप्त साधन नहीं है और वे गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं।

दिल्ली पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक दिल्ली की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
  • आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम नहीं होनी चाहिए.

दिल्ली पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्व-घोषणा पत्र यह बताते हुए कि लाभार्थी को कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती है।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

दिल्ली विधवा पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप दिल्ली पेंशन योजना की समस्त पात्रताओं को पूरा करते हैं तो आप दिल्ली पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में किया जा सकता है.

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको, नागरिक सेवा केंद्र (CSC) पर जाएँ. वह जाकर आपको विधवा पेंशन योजना का फॉर्म लेना होगा. फॉर्म में पूछी गयी सभी समस्त जानकारी भरकर, सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन फॉर्म को जमा करा दें. आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन करने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी.

दिल्ली विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप सीएससी का दौरा नहीं करना चाहते हैं तो आप योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन चरणों का पालन कर सकते हैं: –

  • सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए नए उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें ।
  • आप खुद को रजिस्टर करने के लिए यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं
  • पंजीकरण फॉर्म आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • सभी विवरण भरें।
  • सबमिट पर क्लिक करें ।
  • एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आपको सौंपा जाएगा।
  • अपने क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉग इन करें।
  • आप यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सीधे लॉगइन कर सकते हैं
  • आपको एक नए वेब पेज पर भेज दिया जाएगा।
  • होमपेज पर मौजूद सर्विसेज टैब पर क्लिक करें ।
  • इसके अलावा, विधवा पेंशन फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें ।
  • आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • अपने विवरण भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • सबमिट पर क्लिक करें

हेल्पलाइन नंबर

किसी भी प्रश्न के लिए, आप हेल्पलाइन नंबर 011-23384573 या 011-23387715 पर संपर्क कर सकते हैं।

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