एमपी-एमएलए कोर्ट ने लखनऊ की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को सुभास्पा विधायक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने को कहा है. यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अंबरीश श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के साथ ही दिया.
मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कोर्ट को दी सूचना
जानकारी के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन इंस्पेक्टर ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर जानकारी दी थी कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है और पुलिस ने उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला है. इस संबंध में कोर्ट को बताया गया कि नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं यह भी कहा जाता है कि मेट्रोपॉलिटन इंस्पेक्टर ने अनुरोध किया था कि अदालत आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करे, जिस पर अदालत ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का आरोप
दस्तावेजों के अनुसार, महानगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल हथियारों का लाइसेंस लिया था। बाद में, अब्बास के पास अपने आग्नेयास्त्र थे। लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर.. कहा तो यह भी गया कि खुद को एक मशहूर शूटर साबित करने वाले अब्बास ने दिल्ली से बंदूक के लाइसेंस पर कई हथियार खरीदे। जिसके बारे में रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आरोपी ने फर्जी तरीके से लखनऊ पुलिस को बिना बताए और बिना परमिशन लिए लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और उस पर कई हथियार खरीदे थे.
इनपुट- अभय सिंह