सरकार का नया निर्देश जारी, 250 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत, कर्फ्यू खत्म राजस्थान सरकार का नया निर्देश आज 4 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। 9 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 के विभागीय सम संख्या आदेशों में आंशिक परिवर्तन करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रावधान के तहत अब 250 लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। कर्फ्यू हटा दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दी गई आधिकारिक सूचना में विस्तृत जानकारी की जांच कर सकते हैं। यह निर्देश 5 फरवरी, 2022 से लागू है।
सरकार का नया निर्देश जारी, शादी समारोह में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति
9 जनवरी, 2022 और 28 जनवरी, 2022 के समसंख्यक संभागीय आदेश में आंशिक परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:
- राज्य में सभी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में 250 लोगों तक भाग लेने की अनुमति है। आयोजन से पहले ऑनलाइन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ डीओआईटी द्वारा किए गए 181 की ई-सूचना पर जानकारी दी जानी चाहिए। उपरोक्त आयोजनों के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका अनुपालन हो।
शादी समारोह में अधिकतम 250 लोग मौजूद रहेंगे। शादी समारोह के दौरान बैंड बाजा वादकों को उपरोक्त नंबर से अलग रखा जाएगा। - समारोहों के दौरान, सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और COVID-उपयुक्त प्रथाओं जैसे डबल डोज़ टीकाकरण, नो मास्क, नो एंट्री, स्क्रीनिंग और स्वच्छता और स्वच्छता की गारंटी दी जाएगी।
- 09 जनवरी 2022 के विभागीय सम संख्या आदेश के मद संख्या 6 में
परिवर्तन कर सभी धार्मिक स्थलों को उनके समय के अनुसार भक्तों/आगंतुकों के दर्शनार्थ खोलने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री लाने की अनुमति है। - दिनांक 28.01.2022 के समसंख्यक विभागीय आदेश की मद 05 के अनुसार पूरे प्रदेश में नाइट कप की व्यवस्था की गयी थी! (23:00 से 05:00) प्रतिदिन।
- समस्त जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित आचरण का पालन हो तथा इस कार्य में सहयोग के लिए उपरोक्त आयोजनों में पुलिस कर्मियों सहित गृह रक्षकों की तैनाती की जायेगी।
उचित आचरण की निगरानी की जाएगी। - उक्त निर्णय 5 फरवरी 2022 से लागू होगा।
- उपरोक्त के अलावा, पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
यहां देखें सरकार का नया निर्देश: यहां क्लिक करें